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    सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

    नागरिकों तक सूचना पहुँचाना

    सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय पर जवाब देने का आदेश देता है। यह कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नागरिकों को प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों, जन सूचना अधिकारियों आदि के विवरण की त्वरित खोज के लिए एक आरटीआई पोर्टल गेटवे प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। इसके अलावा, भारत सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत विभिन्न लोक प्राधिकरणों द्वारा वेब पर प्रकाशित आरटीआई से संबंधित सूचनाओं/प्रकटीकरणों तक उनकी पहुँच भी सुनिश्चित की जाती है।

    सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य:

    सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और हमारे लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में जनता के लिए काम करने योग्य बनाना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक जागरूक नागरिक शासन के साधनों पर आवश्यक निगरानी रखने और सरकार को शासितों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने में बेहतर ढंग से सक्षम होता है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।